उत्तराखंड : उच्च न्यायालय ने बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुए दंगों के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को ‘डिफॉल्ट’ जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अरशद अयूब और जावेद सिद्दीकी सहित अन्य कई आरोपियों को जमानत मंजूर की। अदालत ने इस संबंध में दो जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।गौरतलब है कि हल्द्वानी के मुस्लिम-बहुल बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी को अवैध मदरसे और उसके परिसर में नमाज अदा करने के लिए बनाए गए एक छोटे ढांचे को गिराए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना के संबंध में दर्ज मामले में 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर नहीं किए जाने पर 50 अन्य आरोपियों को 29 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय से डिफॉल्ट जमानत मिल चुकी थी।