यमुनानगर : एक केमिकल गोदाम में लूट के दौरान चौकीदार की हत्या करने वाले दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 10 अप्रैल 2023 का है, जब अमर विहार, जगाधरी के निवासी आकाश गोयल ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके गोदाम में काम करने वाले चौकीदार रवि कश्यप का शव खून से सना हुआ पाया गया था। वह यूपी के आजमगढ़ का निवासी था। घटनास्थल पर रवि के कमरे से उसका मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये गायब थे। पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच की और सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा।गोदाम के मालिक ने शक जताया कि विशाल नगर, जगाधरी का ठुनकारी लाल उर्फ मरिंडा इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ लूट और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीडीए सुधीर सिंदर ने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए फुटेज के आधार पर आरोपी के जूते और कपड़े बरामद किए गए, जिनमें खून के निशान थे। लैब टेस्ट में यह साबित हुआ कि खून मृतक रवि और आरोपी के जूते और कपड़ों पर था। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।