यमुनानगर : रंजिश के कारण अपने दोस्त, गुरदेव निवासी मनका की हत्या करने के आरोप में अंबाला के गांव बिकमपुर के निवासी प्रदीप सिंह उर्फ गोगा और विपिन कुमार उर्फ सोनू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदीप सिंह की अदालत ने उम्रभर की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोनों आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा, तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पैरवी एडीए अनिल नरवाल ने की।एडीए अनिल नरवाल के अनुसार, अंबाला के गांव मनका निवासी गुरदेव सिंह 6 जनवरी 2022 को थाना छप्पर के श्मशान घाट में मृत पाए गए थे। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान श्मशान घाट के पास स्थित एक गैस एजेंसी के सीसीटीवी फुटेज में प्रदीप सिंह उर्फ गोगा और विपिन कुमार उर्फ सोनू दिखाई दिए। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने यह कबूल किया कि उन्होंने ही गुरदेव सिंह की हत्या की थी।एडीए अनिल नरवाल ने बताया कि गुरदेव, प्रदीप सिंह उर्फ गोगा और विपिन कुमार उर्फ सोनू सभी स्मैक के आदी थे। गुरदेव की एक तलाकशुदा महिला से दोस्ती थी, और उसने प्रदीप को अपनी महिला मित्र से मिलवाया। बाद में प्रदीप की उस महिला से नजदीकी बढ़ गई, और वह उससे शादी करने को तैयार हो गया।