सीबीआई ने पॉक्सो मामले में आरोपी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी चार वर्ष से एक बच्चे का यौन शोषण कर रहा था

सीबीआई ने पॉक्सो मामले में आरोपी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

चेन्नई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तंजावुर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) मामलों के सक्षम न्यायालय में ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं उत्पीडऩ से संबंधित एक मामले के आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एक आरोपी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन गतिविधियों में चित्रित करने वाली सामग्री के निर्माण, उन्हें एकत्र करने, खोजने, ब्राउज करने, डाउनलोड करने और आदान-प्रदान/वितरण के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी चार वर्ष से एक बच्चे का यौन शोषण कर रहा था। यह भी आरोप है कि उसने पीडि़तों को दूसरे बच्चों और एक नाबालिग लडक़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, उनकी तस्वीरें खींची और वीडियो रिकॉर्ड किये। उन्हें सोशल मीडिया पर तस्वीरें/वीडियो पोस्ट करने की धमकी देकर वयस्क व्यक्ति के साथ यौन क्रियाएं देखने के लिए मजबूर किया। साथ ही और नाबालिग लड़कियों को लाने के लिए भी बाध्य किया। आरोपी की उम्र करीब 35 वर्ष है और वह तंजावुर जिले का रहने वाला है। वह पीएचडी कर रहा है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को इंटरपोल के बाल यौन शोषण (आईसीएसई) डेटाबेस से बाल यौन शोषण सामग्री के चित्र और वीडियो मिले। साइबर फॉरेंसिक टूल का उपयोग करके छवियों का विश्लेषण करने से पता चला कि घटना का स्थान तंजावुर जिला है। आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गयी, जिसके बाद आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। जांच में पता चला कि आरोपी पिछले कुछ वर्षों से पांच से 18 वर्ष के कुल आठ बच्चों का यौन शोषण कर रहा था, जिनमें लडक़े और लड़कियां दोनों शामिल हैं।