मेघालय वीआईपी गतिविधियों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेगा

श्री संगमा ने अपने बयान में कहा कि आधिकारिक

मेघालय वीआईपी गतिविधियों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेगा

शिलांग :  मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार विशेष रूप से वीआईपी गतिविधियों के लिए एक जुड़वां इंजन वाले हेलीकॉप्टर को किराए पर लेगी।

श्री संगमा ने अपने बयान में कहा कि आधिकारिक और वीआईपी गतिविधियों के लिए एक समर्पित हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है क्योंकि राज्य वर्तमान में पर्यटकों और नागरिक उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करता है।

राज्य सरकार हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाने संबंधी मीडिया में आयी खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कोई निविदा जारी नहीं की है और न ही कोई हेलीकॉप्टर खरीदने का कोई इरादा है क्योंकि यह बहुत महंगा है।

श्री संगमा ने कहा कि “हम सेवा के आधार पर अल्पकालिक पट्टे के लिए निविदा जारी करेंगे और हम संबंधित कंपनी को प्रति घंटा के आधार पर भुगतान करेंगे क्योंकि यह सबसे प्रभावी उपाय है जिससे हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।”

आधिकारिक और वीआईपी गतिविधियों के लिए एक समर्पित हेलीकॉप्टर की आवश्यकता को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है, तो राज्य की पर्यटक सेवाएं प्रभावित होती हैं।

उन्होने कहा कि “ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अधिकांश समय, जो हेलिकॉप्टर पर्यटकों के हैं और जो सामान्य उड़ानें शिलांग, तुरा और गुवाहाटी के लिए भरते हैं, वे आम तौर पर तब परेशान हो जाते हैं

जब कोई वीआईपी गतिविधियां होती है। इसलिए, जब कभी हमें हेलिकॉप्टर की आवश्यकता होगी, कम से कम, एक प्रक्रिया का पालन करते हुए, हम इसे पट्टे पर लेंगे और हेलिकॉप्टर का उपयोग करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि अगर किसी हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण किया जाता है, तो हेलीकॉप्टर एक सेवा प्रदाता का होगा और पायलट तथा ईंधन भी उनका होगा और राज्य सरकार केवल प्रति घंटे के आधार पर भुगतान करेगी।

परिवहन विभाग द्वारा जारी अनुरोध प्रस्ताव (आरपीएफ) के अनुसार, मेघालय सरकार डीजीसीए के मानदंडों और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार चालक दल को छोड़कर 5-6 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने का विचार कर रही है। यह लीज शुरुआत में तीन महीने के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से समान नियम एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।