सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा पर लिया बड़ा फैसला

बड़ी बेंच को केस भेजने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा पर लिया बड़ा फैसला

मुम्बई-महाराष्ट्र में बीते साल राजनीतिक संकट गहराया और शिवसेना दो भागों में बंट गयी। राजनीतिक संकट जुड़ा ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इन याचिकाओं को 2016 के नबाम-रेबिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज 17 फरवरी को कोर्ट में ये केस फिर से पेश हुआ और कोर्ट ने अपना फैसला नाया। महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोग्यता याचिकाओं से निपटने के लिए विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों पर 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को तुरंत सात-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को संदर्भित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह केवल महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही तय किया जा सकता है। कोर्ट ने 21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों की सुनवाई की।