बीएमसी वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया

बीएमसी वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) वार्डों के परिसीमन के फैसले को पलटने के राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एसबी शुकरे और एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने दो पूर्व पार्षदों राजू पेडनेकर और समीर देसाई द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, हमें दोनों याचिकाओं में कोई सार नहीं मिला। दोनों याचिकाएं खारिज की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में एमवीए सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया शुरू की और वार्ड 227 से 236 दी। हालांकि आठ अगस्त को वर्तमान सरकार ने वार्डों की संख्या घटाकर 227 कर दी। आठ सितंबर को अध्यादेश को अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से संबंधित एक पूर्व नगरसेवक पेडनेकर ने उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस लेने और इस मुद्दे के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर रूख किया था।