यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित ईडी के मामले में जमानत मिली

रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धनशोधन में शामिल होकर अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए

यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित ईडी के मामले में जमानत मिली

दिल्ली :  एक अदालत ने यस बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। हालांकि, वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज संबंधित मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है।

निजी बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ कपूर (65) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2020 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने बृहस्पतिवार को कपूर को जमानत दे दी।

 

ईडी का आरोप है कि कपूर उन मुख्य आरोपियों में से एक थे, जिन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धनशोधन में शामिल होकर अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए 5,050 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।