अदालत ने पीएनबी घोटाले में दो आरोपियों के खिलाफ सुनवाई को अलग किया

अदालत ने कहा कि पीएनबी के सेवानिवृत्त अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी और नीरव की कंपनियों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत अधिकारी हेमंत भट्ट 2018 से न्यायिक हिरासत में हैं

अदालत ने पीएनबी घोटाले में दो आरोपियों के खिलाफ सुनवाई को अलग किया

विशेष सीबीआई : अदालत ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में दो आरोपियों के मुकदमे को बृहस्पतिवार को अन्य आरोपियों से अलग कर दिया और कहा कि पता नहीं है कि मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी।अदालत ने कहा कि पीएनबी के सेवानिवृत्त अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी और नीरव की कंपनियों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत अधिकारी हेमंत भट्ट 2018 से न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। उसने कहा, ‘‘तेजी से सुनवाई होना आरोपी का अधिकार है। कोई आरोपी बिना मुकदमे के जेल में नहीं पड़ा रह सकता।   न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे को अलग करने की याचिका का विरोध कर रहे मामले के अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने शेट्टी और भट्ट की याचिका को स्वीकार कर उनके मामले में मुकदमे को अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई से अलग कर दिया।