बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत 22 बरी
हज़ारीबाग़ के सांसद- विधायक ( एमपी-एमएलए) की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। करीब 20 सालों तक चले सुनवाई के बाद न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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कोडरमा - झारखंड में कोडरमा जिले के बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत 22 लोगोंं को बरी कर दिया गया है।
हज़ारीबाग़ के सांसद- विधायक ( एमपी-एमएलए) की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। करीब 20 सालों तक चले सुनवाई के बाद न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी 2003 को भाकपा-माले ने कानिकेंद जंगल में लूटपाट पर रोक लगाने और थाना को दलालों से मुक्त कराने समेत अन्य मांगों को लेकर मरकच्चो थाना का घेराव किया था। भाकपा माले के जोरदार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गयी थी।
मामले में पुलिस ने माले नेताओ और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 5/2003 कांड संख्या दर्ज की थी। मामले में माले नेता राजकुमार यादव, रामधन यादव समेत कई माले कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया था। काफी लंबे साल तक चली सुनवाई के बाद माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, तत्कालीन माले नेता और वर्तमान राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव समेत 22 लोगों को मामले में बरी कर दिया है।
जिप अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने महेश सिंह,अशोक यादव और रतन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। संघर्ष की जीत हुई है, 2003 में प्रदर्शन के खिलाफ पुलिसिया ज़ुल्म और झूठे मुकदमे के जरिये माले नेताओ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई थी। लेकिन मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। हालांकि, उन्होंने कहा कि 20 साल तक मुकदमा चला, कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री रामधन यादव ने कहा कि बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड के शहीदों को नमन है। अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष के बलबूते न्याय मिला है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रनाथ भाई पटेल ने बहस की थी।