ईरान में 28 जून को होगा राष्ट्रपति चुनाव

ईरानी संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो पहला उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा

ईरान में 28 जून को होगा राष्ट्रपति चुनाव

तेहरान : ईरानी सरकार ने सोमवार को निर्णय लिया कि देश में 14वें राष्ट्रपति का चुनाव 28 जून को होगा। यह जानकारी आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दी। खबर में कहा गया कि चुनाव की तारीख का निर्धारण एक बैठक में किया गया, जिसमें ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी-इजेई और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ, कानूनी मामलों के उपाध्यक्ष मोहम्मद देहकान और ईरानी संवैधानिक परिषद और आंतरिक मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

गौरतलब है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुलाहियान सहित उनकी टीम के कुछ सदस्यों की सोमवार सुबह मारे जाने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्हें ले जा रहे हेलीकॉप्टर का मलबा तेहरान से लगभग 670 किलोमीटर दूर वरजाकान काउंटी के पास रविवार को खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मिला था।

ईरानी संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो पहला उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा। साथ ही, अंतरिम राष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। आईआरएनए के अनुसार, बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने कार्यकारी प्रतिनिधिमंडलों के गठन, उम्मीदवारों के पंजीकरण और चुनावी अभियानों के शुभारंभ सहित चुनावी प्रक्रिया के कार्यक्रमों को भी निर्धारित किया। कार्यक्रम के आधार पर पंजीकरण 30 मई से तीन जून तक होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को 12 से 27 जून तक चुनावी प्रचार करना होगा। आईआरएनए के अनुसार, संवैधानिक परिषद ने इस कार्यक्रम पर सहमति दी है।