1984 सिख विरोधी दंगा मामला छह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील, Delhi के LG वीके सक्सेना ने दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में छह आरोपियों को बरी करने

1984 सिख विरोधी दंगा मामला छह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील, Delhi के LG वीके सक्सेना ने दी मंजूरी

दिल्ली :  उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में छह आरोपियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है।

इस मामले में 31 अक्टूबर, 1984 को पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन (अब सुभाष प्लेस) क्षेत्र में हिंसा के दौरान हत्या का प्रयास, लूटपाट और दंगा शामिल है, जिसमें आरोपी भी शामिल थे। मामले में छह आरोपी हरि लाल, मंगल, धर्मपाल, आजाद, ओम प्रकाश और अब्दुल हबीब हैं।

उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद, दिल्ली सरकार का गृह विभाग 10 जुलाई के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा, जिसने सभी आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 28 साल की अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जो 28 मार्च, 1995 को सुनाया गया था। उच्च न्यायालय ने देखा कि राज्य द्वारा उठाए गए आधार उचित नहीं थे।

वर्तमान मामले में मुकदमेबाजी के कालक्रम से गुजरने के बाद, उपराज्यपाल ने कहा कि हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मंजूरी दिसंबर 2020 में दी गई थी, अपील दो साल से अधिक की देरी के बाद 2023 में दायर की गई थी।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि मानवता के खिलाफ अपराध के ऐसे मामलों को बहुत ही अनौपचारिक और नियमित तरीके से निपटाया जाता है, जिससे अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अत्यधिक और टालने योग्य देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सक्सेना ने गृह विभाग को इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और जिम्मेदारी तय करने और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

इसी तरह के एक मामले में, उपराज्यपाल ने पहले नांगलोई पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में बारह लोगों को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मंजूरी दी थी।