नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश मुमताज अली की अदालत ने राजेंद्र नामक व्यक्ति को 14 वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म

नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश :  शामली जिले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष सरकारी वकील पुष्पेंद्र मलिक ने बताया, विशेष न्यायाधीश मुमताज अली की अदालत ने राजेंद्र नामक व्यक्ति को 14 वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

 

अदालत ने दोषी के खिलाफ 23,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के मुताबिक घटना इसी साल अगस्त की है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।