मनीष कश्यप को मिली जमानत

जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का यह आदेश दिया

मनीष कश्यप को मिली जमानत

पटना : तमिलनाडु में कथित रूप से बिहारी मजदूरों के साथ हुए हिंसक हमलों के फर्जी वीडियो जारी करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने एक मामले में आज जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।

पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (21) राज विजय सिंह की अदालत ने मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का यह आदेश दिया है।

गौरतलब है कि पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए हैं। उपरोक्त जमानत का आदेश आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 4/2023 में पारित किया गया है, जिसमें मनीष कश्यप समेत तीन लोगों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।