न्यायालय से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मिली बड़ी राहत
कुछ बिंदुओं को और वो भी आवश्यक होने पर ही या उन बिंदुओं में कोई शिकायत होने पर ही उन्हीं महाविद्यालयों का निरीक्षण कर सकती है
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जयपुर : उच्च न्यायालय ने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों का बिना कारण निरीक्षण किए जाने पर रोक लगाकर प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को बड़ी राहत दी हैं।
न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने फेडरेशन ऑफ राजस्थान टीचर एजुकेशन कालेज के सचिव डा प्रभात शर्मा की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिए।
न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों का बिना कारण निरीक्षण किए जाने को रोक दिया है केवल कुछ बिंदुओं को और वो भी आवश्यक होने पर ही या उन बिंदुओं में कोई शिकायत होने पर ही उन्हीं महाविद्यालयों का निरीक्षण कर सकती है।