कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस दी जा रही है आर्थिक सहायता - उपायुक्त

अनुग्रह राशि के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में किसी भी त्रुटि को तुरंत किया जाएगा दूर

कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस दी जा रही है आर्थिक सहायता - उपायुक्त
सोनीपत । उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस अनुग्रह सहायता दी जा रही है। इसके लिए मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.i पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर अब को कोई ऐसा पात्र परिजन बचा है जिसने इस योजना के अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है तो वह अपना आवेदन तुरंत करें और इस योजना का फायदा उठाएं। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के खातों में अनुग्रह राशि भेजी गई है उन सभी आवेदकों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भेजी गई। विभाग द्वारा ऐसी भी सूची भेजी गई है जिनके किसी त्रुटि के कारण पैसे नहीं भेजे जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि जिन आवेदकों के पैसे किसी त्रुटि के कारण नहीं भेजे गए ऐसे सभी आवेदकों की त्रुटियों को तुरंत ठीक कर उनके खातों में अनुग्रह राशि भेजी जाएगी।