नवी मुंबई में ऑटो चालक दल पर किशोरी से छेड़छाड़ का मामला

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना)

नवी मुंबई में ऑटो चालक दल पर किशोरी से छेड़छाड़ का मामला

ठाणे : पुलिस ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में 13 वर्षीय एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक ऑटो-रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दौरान लड़की चालक के वाहन से स्कूल जा रही थी। उन्होंने बताया कि यह घटना 25 जनवरी को तुर्भे इलाके में हुई थी। पीड़िता और 37 वर्षीय आरोपी दोनों आंबेडकर नगर के ही निवासी हैं।

तुर्भे पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जब लड़की ऑटो-रिक्शा से स्कूल जा रही थी उस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उससे छेड़छाड की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) और 354ए (यौन उत्पीड़न), और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।