हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

श्री गुप्ता ने आदेश जारी कर किसी भी व्यक्ति की तरफ से सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

जालंधर - पुलिस उपायुक्त (ला एंड आर्डर) अंकुर गुप्ता ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट जांलधर के क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री गुप्ता ने आदेश जारी कर किसी भी व्यक्ति की तरफ से सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हथियारों का प्रचार और हिंसा/लड़ाई का महिमामंडन करने वाले गाने गाता है और हथियार लेकर फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं करेगा। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश 15 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा।