दिल्ली शराब मामला: संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी

न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। हमने संजय सिंह को जेल में रहने के दौरान कुछ नोटिस मिलने के कारण एक आवेदन दायर

दिल्ली शराब मामला: संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत नहीं दी। वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी। आप सांसद को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार दोपहर दो बजे सुनवाई तय की है। न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। हमने संजय सिंह को जेल में रहने के दौरान कुछ नोटिस मिलने के कारण एक आवेदन दायर किया है। संजय सिंह के वकील डॉ फारुख खान ने संवाददाताओं से कहा, जमानत याचिका मंगलवार (कल) के लिए सूचीबद्ध की गई है।

सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के अनुसार, सिंह कथित तौर पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में शराब समूहों से पैसा इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने अदालत को बताया था कि आप के राज्यसभा सांसद कथित तौर पर सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के करीबी थे, जिन्होंने कथित तौर पर अमित अरोड़ा से लेकर संजय सिंह तक पर आरोप लगाए थे।

दिनेश अरोड़ा लगातार संजय सिंह के संपर्क में थे. कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से यह बात साबित हुई है। सिंह को कथित तौर पर अपराध से ₹2 करोड़ की आय प्राप्त हुई, जैसा कि ईडी ने पहले कहा था। 9 दिसंबर को संजय सिंह ने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें रिहा कर दिया जाए क्योंकि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।