हरियाणा में ग्रुप ए और बी अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में अधिकृत
सरकार ने 14 और जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है
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चंडीगढ़ : सरकार ने 14 और जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, सेवारत ग्रुप ए और बी के अधिकारी हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नामित होने के पात्र होंगे।
सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किए पत्र में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है। इसमें जांच अधिकारियों को नामित किया गया है।
ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की ग्रुप बी के वही अधिकारी जांच कर सकेंगे जो आरोपित व्यक्ति से दो वेतन ऊपर के पद पर कार्यरत होंगे।
इसी प्रकार ग्रुप बी अधिकारियों से वही ए स्तर का अधिकारी पूछताछ कर सकेंगे जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन ऊपर के पद कार्य कर रहे होंगे।
ग्रुप ए के वही अधिकारी नामित किए जाएंगे जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन ऊपर के पद पर कार्य कर रहे होंगे।उच्चतम वेतन पाने वाले ग्रुप ए अधिकारियों से पूछताछ के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सूची से नामित ही संबंधित जांच अधिकारी कार्य करेंगे।