महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटों सुनवाई 20 अप्रैल तक टली

वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटों सुनवाई 20 अप्रैल तक टली

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटों और सीए की अग्रिम जमानत की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सत्र न्यायालय ने कल हसन मुश्रीफ की जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा था।

उन्होंने याचिका में कहा कि जांच और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने की आड़ में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। कोल्हापुर जिले के कागल विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। ईडी ने दावा किया है कि सर सेनापति संतजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री को दो कंपनियों से च्च्बिना ठोस कारोबार केज्ज् कई करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। मुश्रीफ के बेटे नवीद, आबिद और साजिद इस चीनी मिल में निदेशक या हितधारक हैं।