नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कारावास की सजा

बेटी घर से सोने-चांदी के जेवर और सात हजार रुपये की नगदी भी ले गई

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कारावास की सजा

मुरैना : मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक विशेष अदालत ने अपहरण के बाद एक नाबालिग किशोरी से दुष्कृत्य के आरोपी को दोषी ठहराते हुए बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी (अभिजोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 26 मार्च 2021 को पीडि़ता के पिता ने पोरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी की कि बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। साथ में बेटी घर से सोने-चांदी के जेवर और सात हजार रुपये की नगदी भी ले गई है।

पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी युवक नीरज तनक बाल्मीक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडि़ता को बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द कर दिया। पीडि़ता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बतया कि आरोपी नीरज ने दोस्ती की और शादी करने का झांसा देकर जयपुर ले गया और वहां स्थित एक मंदिर में जान से मारने की धमकी देकर शादी की और उसके साथ दुष्कृत्य किया। पुलिस ने इस मामले में विशेष द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को) की अदालत में चालान प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायधीश ने कल यह सजा सुनायी है।