महिला से बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार करने

महिला से बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश :  चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार का दोषी पाए गए एक व्यक्ति को बुधवार को दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील सिंह ने बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर बुधवार को जगन यादव नामक व्यक्ति को दस साल के कैद की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी के खिलाफ 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि बलात्कार की यह घटना सदर कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 10 जुलाई 2017 को घटित हुई थी।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसी के गांव के रहने वाले जगन यादव ने उसे घर में अकेला पाकर उससे बलात्कार किया था। सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 18 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।