फिलहाल शिंदे गुट ही ‘शिवसेना’, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को झटका

कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा

फिलहाल शिंदे गुट ही ‘शिवसेना’, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को झटका

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। दरअसल, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने दोनों गुटों (शिंदे गुट और चुनाव आयोग) से जवाब मांगा है। 

ईसी के फैसले पर रोक नहीं

कोर्ट ने कहा कि हम इस समय फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना विवाद को लेकर चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे को राहत मिली थी। आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-तीन चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

उद्धव के पास मशाल चुनाव चिह्न

उद्धव ठाकरे को कोर्ट से राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके पास फिलहाल ‘मशाल’ चुनाव चिह्न है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिंदे गुट को 'शिवसेना' नाम आवंटित करने का फैसला दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम बरकरार रखने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग यह मानने में विफल रहा कि उनके गुट के पास विधान परिषद और राज्यसभा में बहुमत है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से बुधवार को मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था।