सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई एवं ईडी मामले में कार्रवाई 26 अगस्त तक स्थगित

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद कहा

सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई एवं ईडी मामले में कार्रवाई 26 अगस्त तक स्थगित

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद उनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में कार्रवाई 26 अगस्त तक स्थगित कर दी है।

विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक मामले) विकास ढुल ने सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद कहा, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), आरएडीसी, नयी दिल्ली से 31 जुलाई 2023 को आदेश प्राप्त हुआ और उसी के अनुसार, इस अदालत के समक्ष कार्रवाई 19 अगस्त 2023 तक रोक दी गई है। अब आगे की कार्रवाई के लिए 26 अगस्त 2023 तारीख तय की गई है। विशेष न्यायाधीश ने ईडी मामले में सुनवाई के बाद कहा, ‘ईडी के लिए एलडी विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) द्वारा किए गए विरोध के बावजूद, इस अदालत का मानना है कि मामले को 19.08.2023 के बाद किसी भी तारीख पर स्थगित करने की आवश्यकता है। जैन की ओर से वकील ने कहा कि उनके स्थानांतरण आवेदन को 19 अगस्त 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ईडी के एसपीपी एन के मट्टा ने इस आधार पर स्थगन का विरोध किया कि एलडी की अदालत द्वारा कोई रोक नहीं दी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), आरएडीसी, नयी दिल्ली और ए-1 द्वारा किसी न किसी बहाने से स्थगन की मांग की जा रही है। तदनुसार, मामले पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री जैन ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 408 के तहत एक आवेदन दायर किया था। सीबीआई ने 2017 में श्री जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज की।