कर्नाटक सरकार पूर्ववर्ती भाजपा के कार्यकाल में लागू एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करेगी

कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने यहां कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने कहा था कि हम एपीएमसी अधिनियम में बदलाव करेंगे। कैबिनेट ने नये विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा।”

कर्नाटक सरकार पूर्ववर्ती भाजपा के कार्यकाल में लागू एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करेगी

बेंगलुरू  - कर्नाटक में सत्तारुढ़ कांग्रेस सरकार ने राज्य में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल में लागू कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में किये गये संशोधनों को निरस्त करने की घोषणा की है।

कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने यहां कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने कहा था कि हम एपीएमसी अधिनियम में बदलाव करेंगे। कैबिनेट ने नये विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा।”

श्री पाटिल ने दावा किया कि भाजपा सरकार में लागू संशोधनों के कारण राज्य के स्वामित्व वाली एपीएमसी को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा , “ संचयी रूप से एपीएमसी बाजार लगभग 680 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करते थे, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये तक की गिरावट आयी है। हमें इस गिरावट को रोकने और बाजारों के राजस्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है, इसलिए नया कानून लाना आवश्यक है।”