केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत

प्रभात गुप्ता हत्याकांड में हुए बरी, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के फैसले को आज बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। 2004 में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। ज्ञात हो कि यह मामला वर्ष 2000 का है जब उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की तिकोनिया में उनके घर के पास गोली मार दी गई थी। इस हत्याकांड में 4 लोगों को नामजद किया गया था। प्रभात गुप्ता के दिवंगत पिता संतोष गुप्ता मामला दर्ज कराया था। 

टेनी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा समेत सभी आरोपी निचली अदालत से बरी कर दिए गए थे। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। 19 साल में लखनऊ बेंच ने हत्याकांड में 3 बार अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।