राकांपा विधायक अयोग्यता विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप वह दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत फैसला करने में देरी कर रहे हैं

राकांपा विधायक अयोग्यता विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली :  उच्चतम न्यायालय ने अजीत पवार और सात अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। .

विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है कि वह दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत फैसला करने में देरी कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राकांपा नेता जयंत पाटिल की याचिका पर यह नोटिस जारी की।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को करेगी।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर 13 अक्टूबर को ही अगली सुनवाई करने वाली है।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने पहले याचिका दायर की थी।