दूसरे दिन नहीं सुनी गई सुप्रीम कोट में उद्धव की याचिका

वकील बोले- जल्द कीजिए हमारी सुनवाई, शिंदे गुट हमारा ऑफिस और बैंक अकाउंट छीन रहा

दूसरे दिन नहीं सुनी गई सुप्रीम कोट में उद्धव की याचिका

मुंबई-शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा। उन्होंने दलील दी कि उद्धव गुट के एसेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा- बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर साढ़े तीन बजे इस केस की सुनवाई करेगा।

अब सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा : संजय राउत

चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो अब एक ही आशा बची है- सर्वोच्च न्यायालय। हम वहां जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे।

शिंदे ने ली पहली कार्यकारिणी बैठक

चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल मिल चुका है। इसके तुरंत बाद शिंदे शिवसेना पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में हैं। इस बदलाव के बाद वे मंगलवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है।

उद्धव ने भी बुलाई बैठक

इधर, शिवसेना का नाम और निशान गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे भी आज पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान इस बात की चर्चा हो सकती है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना पर कंट्रोल कैसे वापस लिया जाए। मंगलवार शाम को कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव नए स्थानीय नेताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। इस दौरान आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी

ठाकरे गुट ने पार्टी संविधान का हवाला दिया

उद्धव गुट की याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने विवाद के निपटारे का आधार पार्टी के 1999 के संविधान को बनाया। जबकि 2018 में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था। 2018 के संविधान के तहत शिवसेना अध्यक्ष पार्टी में सर्वोच्च होंगे। पार्टी से किसी को निकालने, बैठक करने या पार्टी में किसी को भी शामिल करने का आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा। 1999 के पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के पास इस तरह का कोई पावर नहीं था। उद्धव गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2018 के संविधान को रिकॉर्ड पर रखने का समय नहीं दिया। साथ ही कहा कि पार्टी का अधिकांश कैडर और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ है। चुनाव आयोग ने फैसला लेते वक्त नए संविधान को अनदेखा किया है। वहीं गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी होने तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

उद्धव की मुसीबतें बढ़ी

उद्धव ठाकरे की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले पार्टी का नाम और निशान गया, फिर विधानभवन में पार्टी का ऑफिस भी चला गया। अब बीएमसी हेडक्वार्टर पर शिंदे गुट की नजर है। वहीं, शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोका है। शिंदे गुट के विधायकों ने ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया।