अदालत ने ‘केएसआरटीसी’ के विशेष उपयोग का केरल एसआरटीसी का दावा खारिज किया कर्नाटक एसआरटीसी

कर्नाटक एसआरटीसी ने कहा कि इसके बाद केरल एसआरटीसी ने चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के समक्ष इसे चुनौती दी थी।

अदालत ने ‘केएसआरटीसी’ के विशेष उपयोग का केरल एसआरटीसी का दावा खारिज किया  कर्नाटक एसआरटीसी

कर्नाटक : मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त नाम ‘केएसआरटीसी’ के विशेष उपयोग के केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के दावे को खारिज किए जाने के मद्देनजर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने शुक्रवार को कहा कि इस संक्षिप्त नाम के इस्तेमाल में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

कर्नाटक एसआरटीसी ने एक बयान में कहा कि उसने ‘केएसआरटीसी’ संक्षिप्त नाम के उपयोग के संबंध में ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन किया था। इसमें कहा गया कि निगम को भारत सरकार की ट्रेड मार्क रजिस्ट्री द्वारा 2013 में एक नवंबर, 1973 से उपयोगकर्ता तिथि के साथ ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

 

कर्नाटक एसआरटीसी ने कहा कि ‘केएसआरटीसी’ लोगो और ‘गंडभेरुंड कला’ (राज्य सरकार का लोगो) के उपयोग के लिए भारत सरकार के कॉपीराइट रजिस्ट्रार से कॉपीराइट भी प्राप्त किया गया था।

 

कर्नाटक एसआरटीसी ने कहा कि इसके बाद केरल एसआरटीसी ने चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के समक्ष इसे चुनौती दी थी। कर्नाटक एसआरटीसी ने कहा कि केरल एसआरटीसी ने भी 2019 में इस संक्षिप्त नाम के पूर्व उपयोग का दावा करते हुए इसका पंजीकरण प्राप्त किया था।

 

इसने कहा कि जो मामले आईपीएबी के समक्ष लंबित थे उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आईपीएबी को समाप्त करने के बाद चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। बयान में कहा गया कि 12 दिसंबर को मद्रास उच्च न्यायालय ने केरल आरटीसी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया और केएसआरटीसी (कर्नाटक) के पक्ष में फैसला सुनाया।

इसमें कहा गया कि चूंकि केरल आरटीसी का मामला खारिज कर दिया गया है, इसलिए कर्नाटक आरटीसी को भविष्य में भी संक्षिप्त नाम ‘केएसआरटीसी’ का उपयोग करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।