मुख्यमंत्री हेमंत को लीज आवंटन मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 7 को

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री हेमंत को लीज आवंटन मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 7 को

रांची -  झारखंड में खान विभाग में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को टल गई।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।

सरकार के जवाब पर प्रार्थी के अधिवक्ता विशाल कुमार को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है। इसके अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है।