एचसीएस अधिकारियों को 25 जुलाई तक सम्पत्ति रिटर्न जमा करने के निर्देश

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का सम्पत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करानी होती है, लेकिन पाया गया है कि कुछ ऐसे अधिकारी नियमों की अवहेलना कर यह रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं।

एचसीएस अधिकारियों को 25 जुलाई तक सम्पत्ति रिटर्न जमा करने के निर्देश

चंडीगढ़ - हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के अधिकारियों को 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी चल और अचल सम्पत्तियों की वार्षिक रिटर्न जमा करने के निर्देश दिये हैं।

राज्य के मुख्य सचिव ने सम्बंधित अधिकारियों को इस सम्बंध में पत्र जारी किया हैै। पत्र में कहा गया है कि एचसीएस अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का सम्पत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करानी होती है, लेकिन पाया गया है कि कुछ ऐसे अधिकारी नियमों की अवहेलना कर यह रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों को 25 जुलाई तक यह रिटर्न जमा कराना अनिवार्य है।

इस रिटर्न में नकदी, बैंक शेष, जमा, ऋण और अग्रिम, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड आदि में निवेश, आभूषण, वाहन, परिवहन के साधन, कोई भी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कम्प्यूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे। इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल सम्पत्तियां की भी रिटर्न में जानकारी देंगे।