भूमि अतिक्रमण मामला: सीबीके ने दायर किया आरोप पत्र

अतिक्रमण के मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

भूमि अतिक्रमण मामला: सीबीके ने दायर किया आरोप पत्र

श्रीनगर : कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने प्रदेश के बारामूला जिले में 25 कनाल सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

ईओडब्ल्यू ने एक बयान में बताया कि उसने पी/एस अपराध शाखा कश्मीर में आरपीसी की धारा 420, 447-ए और 120-बी के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तंगमर्ग की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र बारामूला जिले के कुंजर, धोबीवान में स्थित सरकारी जमीन के अवैध अतिक्रमण में कथित संलिप्तता के लिए तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

बयान में बताया गया कि अपराध शाखा कश्मीर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के बघाट-बरजुल्ला निवासी मोहम्मद नजीब गोनी ने उसान बांगिल, करहामा के गुलाम मोहम्मद भट और मोहम्मद अशरफ वानी सहित कुछ स्थानीय भूमि दलालों के साथ मिलकर काम किया था। इन लोगों ने बारामूला जिले के उटीकू, करहामा ने बारामूला जिले के धोबीवान, कुंजर गांव में स्थित लगभग 25 नहरों की राज्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है और उक्त भूमि पर साइनबोर्ड और पत्थर के ब्लॉक भी लगाए है।

शिकायत में प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा आपराधिक कृत्य करने का खुलासा हुआ है। वर्ष 2018 में अपराध शाखा कश्मीर में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गयी। मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची और गांव धोबीवान, कुंजर, जिला बारामूला में स्थित लगभग 25 कनाल सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।