नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को चिन्हित करें: दीप्ति

उक्त निर्देश सुश्री गर्ग ने पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन में जिला के सभी थाना तथा चौकी प्रभारियों को बैठक के दौरान दिए।

नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को चिन्हित करें: दीप्ति

सिरसा - हरियाणा में सिरसा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसने तथा उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रख कर नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्ति को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उक्त निर्देश सुश्री गर्ग ने पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन में जिला के सभी थाना तथा चौकी प्रभारियों को बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर सुश्री दीप्ति गर्ग ने सभी थाना प्रभारियों द्वारा नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा नशा के कारोबार करने वाले लोगों की अब तक फ्रिज की गई संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल की।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अगर किसी भी नशा तस्कर ने पंचायती भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा है तो उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही की जाए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि समय-समय पर थाना प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग ने कहा कि पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन क्लीन’ में तेजी लाते हुए नशे के सौदागरों की धरपकड़ तेज करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित कर उनकी संपत्ति कुकज़् करवाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को कार्रवाई करने के लिए भेजें।

उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी में पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज करते समय वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करें। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अदालतों में चल रहे मुकदमों की बेहतर ढंग से पैरवी करें ताकि साक्ष्यों के अभाव में नशे का कारोबार करने वाला व्यक्ति किसी भी सूरत में सजा से ना बच पाए। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर नशा बेचने वालों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें तथा आमजन को नशा जैसी बुराई के बारे में जागरूक भी करें।