बोकारो में दहेज हत्या के जुर्म में पति को साल का सश्रम कारावास

भीम महतो ने पिण्डराजोरा थाना में विगत 26 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी

बोकारो में दहेज हत्या के जुर्म में पति को साल का सश्रम कारावास

बोकारो : झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति 23 वर्षीय गोरांग कुमार महतो को 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाया। न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पिण्डराजोरा थाना के बारपोखर गांव निवासी 23 वर्षीय गौरांग कुमार महतो को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यहां बताया कि जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के चिलगड्डा गांव निवासी भीम महतो ने पिण्डराजोरा थाना में विगत 26 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि विगत 24 नवंबर 2020 को गोरांग महतो के साथ उसकी बेटी की शादी हुई थी। उस दौरान क्षमता के अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था । लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी को बाइक, फ्रिज, टीवी और मिक्सी के लिए प्रताडि़त किया जाने लगा । बेटी द्वारा बार-बार इसकी जानकारी पिता को दी जाती थी। इस बीच 26 फरवरी 2022 को सूचना मिली की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है । सूचना पाकर बेटी का घर पहुंचा तो पता चला कि दामाद ने उसकी हत्या गला दबाकर की है।