आशीर्वाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए 68.38 करोड़ रु जारी - डॉ बलजीत कौर

आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ईसायी बिरादरी की लड़कियाँ, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियाँ, पिछड़ी श्रेणियाँ और आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों की लड़कियों के विवाह के समय और अनुसूचित जातियों की विधवाओं/तलाकशुदा औरतों को उनके दोबारा विवाह के समय 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता शगुन के तौर पर दी जाती है।

आशीर्वाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए 68.38 करोड़ रु जारी - डॉ बलजीत कौर

चंडीगढ़ - पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 13,409 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 68.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इनमें अनुसूचित जातियों के 9804, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के 3605 लाभार्थी शामिल हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि राज्य में आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के मार्च 2022 के 5127 शेष लाभार्थियों, अप्रैल 2022 के 3927 लाभार्थियों और मई 2022 के 750 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 50 करोड़ रुपए और पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए नवंबर 2021 के छह लाभार्थी, मार्च 2022 के 2192 बाकी रहते लाभार्थी और अप्रैल 2022 के 1407 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ईसायी बिरादरी की लड़कियाँ, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियाँ, पिछड़ी श्रेणियाँ और आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों की लड़कियों के विवाह के समय और अनुसूचित जातियों की विधवाओं/तलाकशुदा औरतों को उनके दोबारा विवाह के समय 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता शगुन के तौर पर दी जाती है।


कैबिनेट मंत्री ने राज्य के सामाजिक न्याय,अधिकारिता अधिकारियों को हिदायत की कि आशीर्वाद योजना की राशि 51,000 रुपए प्रति लाभार्थी की अदायगी खज़़ाना दफ्तरों के द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में डी बी टी मोड द्वारा 31 मार्च से पहले की जाए।