घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

सिख संगठनों द्वारा एक से छह जून तक मनाए जा रहे घल्लूघारा दिवस के मद्देनजर राज्य में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए

घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जालंधर: पंजाब में अमृतसर के श्री दरबार साहिब पर साल 1984 में हुई सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन ब्लूस्टार’ को चिह्नित करने के लिए सिख संगठनों द्वारा एक से छह जून तक मनाए जा रहे घल्लूघारा दिवस के मद्देनजर राज्य में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर किसी भी प्रकार के टकराव को रोकने के लिए शहर में किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक पदार्थ, लाठी-भाला आदि लेकर चलने और एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 10 जून तक लागू रहेगी।

इसके अतिरिक्त जि़ला मजिस्ट्रेट तीन जून को भक्त कबीर जी के मंदिर के नज़दीक जहाँ से शोभा-यात्रा शुरू होनी हैं और शोभा-यात्रा के गुजऱते समय रास्ते के आस-पास की अंडे, मीट और शराब की सभी दुकानों पर तीन और चार जून को अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।

इसी प्रकार पुलिस उपायुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता ने कमिश्नरेट जालंधर के अधीन आने वाले थानों के अधिकार क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मिटीरियल से बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर/धागा जिस पर सिंथेटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खऱीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर मुकम्मल रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश दो नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।