चौकीदारों तथा स्वस्थ नौजवानो अपने-अपने क्षेत्रो में ठीकरी पहरा दे-उपायुक्त

ताकि फसलों के अवशेषो को जलाने पर अंकुश लगाया जा सके। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार व उप निदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग की होगी

चौकीदारों तथा स्वस्थ नौजवानो अपने-अपने क्षेत्रो में ठीकरी पहरा दे-उपायुक्त
यमुनानगर -जिलाधीश राहुल हुड्डा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी गांवो के चौकीदारों तथा स्वस्थ नौजवानो की डयूटी लगाई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रो मेंं ठीकरी पहरा दे ताकि फसलों के अवशेषो को जलाने पर अंकुश लगाया जा सके। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार व उप निदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग की होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगे। उपमंडलाधीश जगाधरी, बिलासपुर व रादौर अपने-अपने उपमंडलो में इन आदेशो की पालना करवाना सुनिश्चित करेगे और इन आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दी पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
जिलाधीश राहुल  ने बताया कि प्राय: देखने में आया है कि यमुनानगर जिला की सीमा के भीतर फसलो की कटाई मशीन से करवाने के पश्चात फसल अवशेषो को जला दिया जाता है। फसल अवशेषो को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना बनी रहती है। आग लगने से आस-पास के क्षेत्रो में जान माल की हानि भी हो सकती है जबकि फसल अवशेषो से पशुओ के लिए तुड़ा यानि भूसा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की भी कमी हो सकती है। इसलिए फसल अवशेषो को जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जिला यमुनानगर के प्रत्येक गांव में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए गए है।