अदालत ने नायडू के खिलाफ पीटी वारंट की दी मंजूरी

नायडू के खिलाफ ‘प्रिजनर ऑन ट्रांजिट’ वारंट जारी करने की अनुमति अपराध जांच ब्यूरो पुलिस को दे दी

अदालत ने नायडू के खिलाफ पीटी वारंट की दी मंजूरी

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की अपराध निरोधी ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश फाइबरनेट लिमिटेड घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ‘प्रिजनर ऑन ट्रांजिट’ (पीटी) वारंट जारी करने की अनुमति अपराध जांच ब्यूरो पुलिस को दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीआईडी पुलिस को श्री नायडू को सोमवार को पूर्वाह्न 10 बजे से पांच बजे तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि श्री नायडू कौशल विकास घोटाला मामले में नौ सितंबर से राजमुंदरी केंद्रीय कारागार में बंद हैं और उनकी न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। एसीबी अदालत ने श्री नायडू के वकीलों की ओर से दायर कॉल डेटा याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं, कौशल विकास मामले पर उच्चतम न्यायालय 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में श्री नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई। श्री नायडू ने पिछले महीने अपनी यात्रा के दौरान अन्नामय्या जिले के अंगल्लू शहर में हुई हिंसा की घटना मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उच्च न्यायालय इस मामले में 13 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।