संसद सुरक्षा चूक मामले में चार आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर भेजा गया

दिल्ली पुलिस ने चार लोगों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम वर्मा

संसद सुरक्षा चूक मामले में चार आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर भेजा गया

नयी दिल्ली :  दिल्ली की एक अदालत ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को गुरुवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।


दिल्ली पुलिस ने चार लोगों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम वर्मा, अमोल शिंदे को आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत बुधवार को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया।


दिल्ली पुलिस के वकीलों ने अदालत के कहा कि उनके कृत्यों के पीछे बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। इसके लिए 15 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं।



आरोपियों के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि जांच के लिए 3-4 दिनों की पुलिस हिरासत पर्याप्त है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने दलीलें सुनने के बाद सात दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया।



इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अनधिकार प्रवेश), 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना) और 353 (लोक सेवकों को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।