बच्चों को नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले एवं बच्चों के हाथ दुकानों से तम्बाकू उत्पाद मंगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा

यह जानकारी देते हुए जिलाधीश राहुल हुड्डïा ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति एवं वितरण से सम्बन्धी विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी एवं सिगरेट नहीं पी सकता व धारा 5 के तहत तम्बाकू एवं तम्बाकूू से बने अन्य उत्पादनों से सम्बन्धित विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

बच्चों को नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले एवं बच्चों के हाथ दुकानों से तम्बाकू उत्पाद मंगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा

यमुनानगर-जिला में यदि कोई दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्घ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी और बच्चों को नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले एवं बच्चों के हाथ दुकानों से तम्बाकू उत्पाद मंगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

यह जानकारी देते हुए जिलाधीश राहुल हुड्डïा ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति एवं वितरण से सम्बन्धी विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी एवं सिगरेट नहीं पी सकता व धारा 5 के तहत तम्बाकू एवं तम्बाकूू से बने अन्य उत्पादनों से सम्बन्धित विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। किसी भी स्थान पर तम्बाकू व तम्बाकू से बने उत्पादनों के विज्ञापनों हेतु होडिंग्स एवं बैनर नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 6-ए के तहत कोई भी व्यक्ति/दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी नाबालिगबच्चे को बीडी, सिगरेट तथा तम्बाकू से बना कोई भी उत्पाद नहीं बेच सकता।

जिलाधीश राहुल हुड्डïा ने बताया कि अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सार्वजनिक स्थानों व शिक्षण संस्थाओं की 100 मीटर की दूरी में सिगरेट एवं तम्बाकू से निर्मित उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह सार्वजनिक स्थानों, बसों, रेल गाडियों व कार्यालयों आदि में बीडी, सिगरेट व नशीली वस्तुओं का सेवन न करें क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण दूषित होता है बल्कि अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी बूरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार अधिनियम के प्रावधानों की उल्लघंना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्घ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।