हरियाणा में 20 वर्ष से अधिक से किराये, पट्टे की सरकारी सम्पत्तियां बिकेंगीं

राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां बताया कि यह नीति 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी/प्रति भूखंड तक की ऐसी सभी सम्पत्तियों पर लागू होगी, जो जून, 2001 से पहले पट्टे या किराए पर दी गई थीं।

हरियाणा में 20 वर्ष से अधिक से किराये, पट्टे की सरकारी सम्पत्तियां बिकेंगीं

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने गत 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराये या पट्टे के माध्यम से व्यक्तिगत या निजी संस्थाओं के कब्जे वाली सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों की दुकानों अथवा मकानों की सम्पत्तियों को बेचने के लिए ‘हरियाणा किराये पर सरकारी सम्पत्ति निपटान नीति 2023’ की अधिसूचना जारी की है।

राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां बताया कि यह नीति 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी/प्रति भूखंड तक की ऐसी सभी सम्पत्तियों पर लागू होगी, जो जून, 2001 से पहले पट्टे या किराए पर दी गई थीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा उन दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून, 2021 को एक नीति अधिसूचित की थी, जहां ऐसी सम्पत्ति का कब्जा 20 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए नगर निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों की बजाय अन्य संस्थाओं के पास है।

उन्होंने कहा कि जब शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ध्यान में लाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसी सम्पत्तियां जो हैं तो सरकार के अन्य विभागों, बोर्डों और निगमों की लेकिन वे निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को किराए या पट्टे पर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेंते हुए एक व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्तर पर कोई भ्रान्ति न रहे। राज्य सरकार की इस नीति को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह एक ‘वन टाइम पालिसी’ है जिसके अंतर्गत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा। यह नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह नीति शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं जिला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी।