समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, मुकुल रोहतगी ने की यह मांग
जिसमें समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था
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भारत : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने 17 अक्टूबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका पर 28 नवंबर को विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि केवल संसद और राज्य विधानसभाएं ही उनके वैवाहिक संबंधों को मान्य कर सकती हैं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और सीजेआई से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि समीक्षा याचिका 28 नवंबर को पांच न्यायाधीशों के समक्ष विचार के लिए आए - जो कि अदालत रजिस्ट्री द्वारा सौंपी गई अस्थायी तारीख है।