15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

तीन दिन तक चलेगी कार्यवाही; ये विधेयक पेश कर सकती है सरकार

15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आरंभ होने की तारीख पर मुहर लगाई गई। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि तय होगी, लेकिन मोटेतौर पर इस सत्र के तीन दिन चलने की संभावना है। छोटी अवधि का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। इस सत्र में राज्य सरकार कुछ विधेयक पेश कर सकती है।

पिछले साल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से आरंभ होकर 28 दिसंबर तक चला था। इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर (शुक्रवार) से आरंभ होने के बाद शनिवार और रविवार को दो दिन अवकाश रहेगा। फिर सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही चलेगी। इस तरह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, जिस पर अंतिम फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिया जाएगा। इस दौरान विधायकों से विधानसभा सत्र में लगाने के लिए स्पीकर डॉ. ज्ञानचंद गुप्ता ने सवाल मांगे हैं। सभी विधायकों के सवाल आने के बाद उनका ड्रा निकाला जाएगा। सत्र सुबह 11 बजे से आरंभ होकर शाम छह बजे तक चलता है, जिसमें हर रोज दो सीटिंग की कार्यवाही होती है।

विधानसभा सत्र में इस बार हुक्का बारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक में गैर जमानती धारा के साथ लाखों रुपये के जुर्माने का प्रविधान किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का नाम कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडेक्ट्स) विधेयक होगा। राज्य का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए प्रारूप तैयार कर रहा है। विधानसभा सत्र में इसी बार हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक के भी पेश होने की संभावना है। गृह विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस विधेयक में कुछ खामियों के चलते अनिल विज ने इसमें संशोधन के निर्देश दिए हैं। शव के साथ सडक़ जाम की घटनाएं बढऩे तथा मृत शरीर के साथ खिलवाड़ होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार यह विधेयक ला सकती है, जिसमें मृत शरीर के साथ सडक़ जाम करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस कानून के लिए राजस्थान सरकार के कानून का अध्ययन करने के निर्देश गृह विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।