प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जारी : एडीसी आयुष सिन्हा
किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करा रहा विभाग
यमुनानगर- अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत सोलर पंप लगाने, डीजल व बिजली बचाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा के किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सरफेस मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पर विशेष अनुदान
अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सरफेस मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान का परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है। यह सुविधा उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है। किसानों के पास कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए या पंप लगाने के लिए पहले से स्थापित कर लेने का प्रमाण - पत्र अथवा शपथ पत्र होना चाहिए। इसके लिए किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं।
पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ
एडीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि इस चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर किया जाएगा जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।