अमृतसर विकास प्राधिकरण कर रहा है अनधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने गुरुवार को बताया कि इन कॉलाेनाइजरों को अपनी कॉलोनियों को नियमित करने और पुड्डा के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था

अमृतसर विकास प्राधिकरण कर रहा है अनधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

अमृतसर - पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पुड्डा के मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा के निर्देश पर 19 कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने गुरुवार को बताया कि इन कॉलाेनाइजरों को अपनी कॉलोनियों को नियमित करने और पुड्डा के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है।

औलख ने बताया कि 19 कॉलोनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसएसपी ग्रामीण, अमृतसर को लिखा जा चुका है और अब तक 7 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है।