महाराष्ट्र में कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए जीआर जारी

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक जिन पदों के लिए विज्ञापन एक नवंबर, 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ वे कर्मचारी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

महाराष्ट्र में कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए जीआर जारी

महाराष्ट्र :  सरकार ने शुक्रवार को एक जीआर जारी किया जिसमें एक नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है।

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक जिन पदों के लिए विज्ञापन एक नवंबर, 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ वे कर्मचारी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

सरकार की ओर से जारी किए गए जीआर में कहा गया है कि जो कर्मचारी आज से छह महीने के भीतर आवेदन नहीं करेंगे उन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत लाभ मिलेगा।