झारखंड: 31 साल के युवाओं को उम्रकैद की सजा

मामले को लेकर सरायकेला पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताये जाने वाले

झारखंड: 31 साल के युवाओं को उम्रकैद की सजा

झारखंड :  सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का सिर कलम करने के लिए 31 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हरि हेम्ब्रम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

मामले को लेकर सरायकेला पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताये जाने वाले हेम्ब्रम ने जुलाई 2018 में शिक्षिका को स्कूल से बाहर खींच कर उसका सिर कलम कर दिया था।

प्राथमिकी के मुताबिक हेम्ब्रम बाद में महिला शिक्षिका का कटा हुआ सिर लेकर जंगल में भाग गया था और बाद में पुलिस और भीड़ ने उसे पकड़ लिया था।