राज्य सरकार कम्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाये - उच्च न्यायालय

मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

राज्य सरकार कम्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाये - उच्च न्यायालय

शिमला - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाये।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार से कहा कि वह उच्च न्यायालय के पांच जून 2014 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय ने सरकार को कम्यूटर शिक्षकों की मांगों को लेकर नीति बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए थे। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कंप्यूटर शिक्षकों की उस भर्ती नियम को चुनौती दी है, जिसके तहत विभाग ने पांच वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिये योग्य शर्त बनाया है।

पिछले 21 वर्षो से सेवाएं देने वाले कंप्यूटर शिक्षकों ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर अदालत से उनकी सेवाओं को नियमित करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है। कम्प्यूटर शिक्षकों ने उन्हें नियमित अध्यापकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतनमान देने की मांग के साथ साथ उन्हें संविदा अथवा तदर्थ अध्यापकों के बराबर मानने के आदेशों की गुहार भी लगाई है। ये कंप्यूटर शिक्षक 2002 से स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे हैं।

मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।