पूर्व मंत्री पाणिग्रही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपपत्र दायर

लोकायुक्त के आदेश पर, डॉ. पाणिग्रही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने मामजला

पूर्व मंत्री पाणिग्रही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपपत्र दायर

भुवनेश्वर ; ओडिशा के पूर्व मंत्री और गोपालपुर से विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ ओडिशा सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। ओडिशा के लोकायुक्त के आदेश पर, डॉ. पाणिग्रही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (बी) पीसी अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान उनकी घर की तलाशी ली गई और वहां से आय से अधिक संपत्ति, उससे संबंधित प्रासंगिक सामग्री, दस्तावेज एवं जानकारी बरामद की गई। सतर्कता सूत्रों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद श्री पाणिग्रही के पास से नौ करोड़ रुपये से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का पता चला, जिसके संदर्भ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसकी पत्नी को भी इस अपराध में जिम्मेदार पाया गया। जिसके बाद, नौ जून, 2022 को लोकायुक्त के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की गई और उसकी जांच करने के बाद लोकायुक्त ने 20 अप्रैल, 2023 को श्री पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ विशेष सतर्कता अदालत, भुवनेश्वर के सामने आरोपपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सतर्कता सूत्रों के अनुसार, श्री पाणिग्रही के खिलाफ आरोपपत्र विशेष सतर्कता अदालत, भुवनेश्वर में दायर कर दिया गया है जिसमें श्री पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।